माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए सार्वजनिक भलाई के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण जारी रखने का आदेश दिया एवं दुकानदारों को मौजूदा नीति के अनुसार मुआवजा लेने का दिया निर्देश ।
Instructed shopkeepers to take compensation as per existing policy
