Instructed shopkeepers to take compensation as per existing policy

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए सार्वजनिक भलाई के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण जारी रखने का आदेश दिया एवं दुकानदारों को मौजूदा नीति के अनुसार मुआवजा लेने का दिया निर्देश ।